NSW के औद्योगिक संबंधों के कार्यालय (NSW Industrial Relations) द्वारा प्रदान की गई संदर्शिका
अधिकतर नौकरियाँ इंटरव्यू के बाद ही दी जाती हैं।
जब नौकरी दी जाती है, उस समय आपसे कुछ समय के लिए परीक्षण के रूप में या प्रोबेशन (परिवीक्षा) में काम करने के लिए कहा जा सकता है यह जाँचने के लिए आप काम कर पाएगें या नहीं। आपके नियोक्ता के लिए अनिवार्य है कि वह आपको बताए कि परीक्षण या प्रोबेशन की अवधि कितनी होगी तथा इस अवधि में आपको वेतन देना अनिवार्य है।
यदि आपको बिना वेतन के कार्य-अनुभव करने को कहा जाता है तो यह किसी रजिस्टर्ड शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्था, जैसे कि स्कूल, TAFE या विश्वविद्यालय के माध्यम से ही हो सकता है।
जब आपको नौकरी का प्रस्ताव दिया जाता है, तो समझदारी इसमें है कि आप नियोक्ता से कहे कि लिखित में आपको स्पष्ट रूप से बताया जाए कि आपके काम करने की शर्त्तें क्या होंगी तथा आपको क्या-क्या करना होगा।
इस पत्र मॆं निम्नलिखित शामिल होना चाहिएः
हो सकता है कि आपको सरकारी वेतन की दर पर या किसी समझौते के आधार पर नौकरी मिले। यदि आप से काम करने की शर्त्तें मानने संबंधी कागज़ातों पर हस्ताक्षर करने को कहा जाता है तो आपको इन कागज़ातों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इन पर उसी समय हस्ताक्षर करने के दबाव में न आएँ, विशेषकर यदि यह आपके लिए सही न हो तो।
अपने नियोक्ता से कागज़ातों को समझने के लिए कुछ समय की माँग करें।
समझौते को घर ले जाने में हिचकिचाएँ नहीं और जिन व्यक्तियों पर आपको भरोसा है उनके साथ मिल कर उसे समझे। हो सकता है आपको अपना निर्णय लेने से पहले कानूनी सलाह लेनी पड़े।
यदि जिस समझौते पर आपसे हस्ताक्षर करने को कहा गया है वह आपको समझ नहीं आता तो उचित कार्य जानकारी फ़ोनलाईन (Fair Work Infoline) से 13 13 94 पर संपर्क करें।
आप किस प्रकार के प्रबंध के अंतर्गत काम करेंगे, वह अवार्ड (award) या समझौता हो सकता है।
पता करें कि जो काम आप कर रहे हैं वह किस अवार्ड या समझौते के अंतर्गत आता है, क्योंकि इनके अंतर्गत जो न्यूनतम वेतन आपको मिलना चाहिए, जो हरजाना दर (penalty rates) आपको मिलनी चाहिए वह शामिल होती है। इनमें इसकी भी रूपरेखा होती है कि आपका नियोक्ता आपसे किस तरह के काम की अपेक्षा कर सकता है और किस तरह के काम की अपेक्षा नहीं कर सकता।
(Fair Work Infoline) को 13 13 94 पर फ़ोन करके पता करें कि आप किस अवार्ड के अंतर्गत काम कर रहे हैं या कि आपका कार्यस्थल किसी समझौते के अंतर्गत काम करता है।
आपके नियोक्ता के लिए अनिवार्य है कि वह आपको कम से कम अवार्ड या समझौते में दी गई न्यूनतम दर दे या ‘अवार्ड मुक्त’ करिमचारियों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन दे। यह दर इस पर निर्भर करेगी कि आप किस प्रकार का व किस समय पर काम करते हैं। आपको न्यूनतम से अधिक दर भी मिल सकती है।
कई विशेष प्रकार के काम करने पर आपको भत्ता भी मिल सकता है, अपने नियमित घंटों के बाद काम करने पर ओवरटाईम वेतन मिल सकता है या रात, सप्ताहांत या सार्वजनिक छुट्टियों पर काम करने पर पेनल्टी दर भी मिल सकती है।
आपके नियोक्ता को नियमित रूप से वेतन देना अनिवार्य है और यदि आप चाहें तो कम से कम पखवाड़े में एक बार वेतन की माँग कर सकते हैं।
आपका नियोक्ता आपके वेतन में से कोई पैसा नहीं काट सकता जब तक कि आपने लिखित रूप से माना न हो और वह कानूनी रूप से आवश्यक हो। आपके सालाना अवकाश वेतन में से कुछ भी नहीं काटा जा सकता।
आपको वेतन नकद, चेक से मिलना चाहिए या पैसा आपके बैंक अकाऊंट में जमा किया जाना चाहिए।
आपके नियोक्ता के लिए अनिवार्य है कि वेतन मिलने के समय वह आपको पेस्लिप दे जिसमें आपके वेतन का विवरण दिया गया हो।
ग़ैर सरकारी कार्यक्षेत्र के नियोक्ताओं के लिए काम करने वाले कर्मचारियों पर National Employment Standards (NES) के दस मानक लागू होते हैं।
NES के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए कई न्यूनतम कार्य करने की शर्त्तें लागू होती हैं जिन पर उनका कानूनी अधिकार है।
उनके अवार्ड या समझौते या राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन में दी गईं वेतन की दरों के साथ साथ, NES एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है जिसे नियोक्ता कर्मचारियों को घाटा पहुँचाने के लिए वेतन की दर बदल नहीं सकता।
NES के दस मानक ग़ैर सरकारी कार्यक्षेत्र के प्रत्येक कर्मचारी को निम्नलिखित प्रदान करते हैं:
अनियत (Casual) कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता मिलता है जिसे लोडिंग (loading), कहते हैं और जो वेतन सहित छुट्टियाँ जैसे कि बीमारी की छुट्टी आदि न मिलने, काम से बिना सूचना के निकाले जाने व नौकरी की कोई गारंटी न होने के मुआवज़े के रूप में दिया जाता है।
कर्मचारी होने के नाते आपके लिए अनिवार्य है कि आप नियोक्ता द्वारा दिए गए कानूनी व उचित निर्देशों का पालन करें और नियोक्ता के साथ मिल कर सुरक्षित व स्वस्थ कार्यस्थल बनाएँ।
आपके या आपके नियोक्ता द्वारा, जहाँ तक हो सके लिखित रूप में, उचित नोटिस देने पर आपकी नौकरी समाप्त हो सकती है। नोटिस की अवधि जानने के लिए अपना अवार्ड या समझौता देखें।
नियोक्ता नौकरी समाप्त कर सकता हैः
यदि उद्योग में नुकसान होता है या उसका ढाँचा बदला जाता है और आपका पद समाप्त हो जाता है, तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। इसे अधिकता के कारण बेरोज़गार होना (redundancy) कहते हैं।
यह देखने के लिए कि कोई अतिरिक्त भुगतान तो नहीं लागू होता, अपना अवार्ड या समझौता व NES देखें।
NSW Industrial Relations
www.industrialrelations.nsw.gov.au
Fair Work Online
www.fairwork.gov.au
Fair Work Infoline
फ़ोनः 13 13 94